वाराणसी। जानलेवा हमला, लूट व छेड़खानी के मामले में 8 आरोपियों के ख़िलाफ़ कोर्ट ने मुक़दमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (छठम) (अर्पिता पवार) की अदालत ने विपक्षी जितेन्द्र सोनकर, नत्थू सोनकर, संदीप सोनकर, प्रमोद सोनकर, राजेश सोनकर, टार्जन सोनकर, संदीप सोनकर तथा करिया सोनकर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थानाध्यक्ष चौबेपुर को दिया है। अदालत में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अबू हाशिम व सहयोगी अधिवक्ता शीतला प्रसाद ने पक्ष रखा। प्रकरण के मुताबिक़ वादिनी फ़ातिमा ने अपने अधिवक्ता अबू हाशिम व सहयोगी अधिवक्ता शीतला प्रसाद के माध्यम से अदालत में बीएनएसएस की धारा 173 (4) के तहत कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया था कि उसके पति की एक मुर्गे की दुकान है जिसके बगल में विपक्षी जितेन्द्र सोनकर की मछली व चिकन फ्राई की दुकान है। 18 फ़रवरी 2025 को समय लगभग रात्रि 8 बजे जितेन्द्र सोनकर उसके पति के दुकान पर पहुँच कर गाली-गुप्ता देते हुए पूर्व से योजना बद्ध ढंग से तत्काल फोन करके अपने अन्य सात साथियों व कुछ अज्ञात साथियों को इकट्ठा कर लिया तथा लाठी-डण्डा एवं धारदार हथियार लेकर हमलावर हो उठे तथा उसके साथ बदतमीजी करने लगा एवं जितेन्द्र व नत्थू सोनकर उसकी लज्जा भंग करने की नियत से छेड़-छाड़ किये तथा मारने पीटने लगे। प्रार्थिनी कैंसर पीडित महिला है। प्रार्थिनी के साथ बदतमीजी कर रहे थे एवं प्रार्थिनी के पति पर हमले के दौरान प्रार्थिनी के बीच बचाव करने में प्रार्थिनी के पुत्रगण इमरान, अबरार, इरफान शोर-शराबा सुनकर मौके पर पहुँचे तो विपक्षीगण गोलबंद होकर प्रार्थिनी के पुत्रों को भी घेरकर मारने लगे। जितेन्द्र सोनकर ने गड़ासे से जान से मारने की नियत से लक्ष्य करके इमरान के सिर पर वार किया जिससे इमरान तत्काल लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर पड़ा, जिससे प्रार्थिनी व प्रार्थिनी के परिवार वाले इमरान को मरा समझकर चिल्लाने लगे किन्तु विपक्षीगण को तरस नहीं आया और क्रूरतापूर्वक सभी विपक्षीगण जान मारने की नियत से हमला पर हमला करने लगे। नत्थू सोनकर, जितेन्द्र सोनकर, संदीप सोनकर, प्रमोद सोनकर, राजेश सोनकर, टार्जन सोनकर, संदीप सोनकर तथा करिया सोनकर ने प्रार्थिनी एवं उसके पति सहित पुत्रों पर कई वार किये जिससे प्रार्थिनी के परिवार वालों को गंभीर चोटे आयी है। विपक्षीगण प्रार्थिनी के पति की दुकान पर बिक्री का सामान सहित नगद बीस हजार रुपये लूट लिये। सबूत मिटाने के नियत से प्रार्थिनी के आवास पर लगा सी. सी. टी. वी. कैमरा भी तोड़ दिये। प्रार्थिनी का पूरा परिवार जान बचाने की कोशिश में इमरान को जो वहीं जमीन पर गिरा था जिसे खींचकर दुकान में करके शटर गिराकर अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया तथा 112 नम्बर पर पुलिस सहायता एवं चिकित्सा हेतु एम्बुलेन्स को बुलाया तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सारनाथ में प्रार्थिनी के पति एवं पुत्रगण पहुँचे। जिसमें प्रार्थिनी के घर वालों को प्राथमिक उपचार के बाद बी. एच. यू. ट्रामा सेन्टर रेफर कर दिया गया जहाँ प्रार्थिनी के पुत्रगण का इलाज हुआ। विपक्षीगण विशेष समुदाय, जाति का अनुचित लाभ लेकर झूठे मुकदमें में प्रार्थिनी के परिवार के सादस्यों को फंसाकर जेल भेजवा दिया और प्रार्थिनी के पति और पुत्रगण का सही ढंग से चिकित्सकीय परीक्षण नहीं हो सका और न ही उपयुक्त इलाज हो पाया। न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी के पति व पुत्रगण को जमानत प्रदान किया गया। प्रार्थिनी एवं उनके परिवार के साथ विपक्षीगण द्वारा कारित आपराधिक घटना के सम्बन्ध में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं किया गया जबकि सी. सी. टी. वी. की (डी. वी. आर.) थाना स्थानीय पर स्थानीय पुलिस द्वारा जब्त करके रखा गया है। पुलिस के कब्जे में रखे डी. वी. आर. का वैज्ञानिक परीक्षण कराकर मुकदमा पंजीकृत कर निष्पक्ष विवेचना कराया जाये। प्रार्थिनी का एक पुत्र बैंक कर्मी है जो घटना से कुछ समय पूर्व की बैंक से घर वापस लौटा था जिसे घेर कर उसपर हमला किया गया था। प्रार्थिनी का एक पुत्र पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहा है। प्रार्थिनी ने एक शिकायती प्रार्थना- पत्र 07 अप्रैल 2025 को थाना चौबेपुर को दिया परन्तु कोई अभियोग पंजीकृत नहीं किया गया। उक्त घटना की सूचना 11 अप्रैल 2025 को पंजीकृत डाक से पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिया परन्तु अभी तक संतोषप्रद कार्यवाही न होने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्ततु किया।

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